रामपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ईरा आर्या ने जनपद में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य) के अंतर्गत पूर्व से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे तथा नवीन आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों एवं आवेदकों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के बैंक खाते से संबंधित एनपीसीआई एवं डीबीटी प्रक्रिया आगामी दो दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आगामी किस्त की आर्थिक सहायता आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी बच्चों के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। ऐसे में जिन लाभार्थियों के बैंक खाते एनपीसीआई से मैच अथवा लिंक नहीं होंगे, उन्हें योजना की आर्थिक सहायता की धनराशि प्राप्त होने में समस्या हो सकती है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बैंक खाते को उनके संरक्षक माता-पिता अथवा अभिभावक के आधार कार्ड से एनपीसीआई के माध्यम से मैचध्लिंक कराया जा सकता है। वहीं 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पृथकध्एकल बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित किया जाए। यदि बच्चा माता अथवा पिता के साथ संयुक्त खाते में है तो संरक्षक अपना नाम खाते से हटवाकर खाते को बच्चे के नाम से एकल खाता करा सकते हैं।
उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि बैंक खाते में बच्चे का नाम सही दर्ज होने, आधार से लिंक होने तथा एनपीसीआई एवं डीबीटी की प्रक्रिया पूर्ण होने की पुष्टि तत्काल करा लें और आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराकर संबंधित विवरण जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, रामपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित भुगतान किया जाना है। इसलिए एनपीसीआई से बैंक खाते के मैचध्लिंक न होने की स्थिति में लाभार्थी को आर्थिक सहायता की धनराशि प्राप्त नहीं हो सकेगी। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबररू 8273875564 पर संपर्क कर सकते हैं।
