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जामो: 8 साल पुराने केस में आरोपी राधापति पाण्डेय ने किया सरेंडर


सुल्तानपुर/जामो/अमेठी। थाना जामो के 8 साल पुराने चर्चित मामले में न्यायालय की सख्ती आखिरकार रंग लाई। अपराध संख्या 151/2017 में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी ने तीसरा सम्मन जारी होते ही अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। न्यायालय अपर सिविल जज (अ.प्र.) कोर्ट संख्या-30, सुल्तानपुर में यह मामला विचाराधीन है। लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ तीसरा सम्मन जारी किया था। दो सम्मन के बावजूद हाजिर न होने पर तीसरा सम्मन जारी होते ही आरोपी राधापति पाण्डेय पुत्र शिवमहेश पाण्डेय, निवासी पूरे जिया पाण्डेय मजरे जामो ने अपने एक साथी अभियुक्त के साथ अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होकर जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई नियत है। यह मामला 9 साल पुरानी रंजिश से जुड़ा है। वादी माता प्रसाद पाण्डेय की तहरीर पर 14 फरवरी 2017 को थाना जामो में थ्प्त् दर्ज हुई थी। वादी का आरोप था कि 5 फरवरी 2017 की शाम 5 से 6 बजे के बीच गांव के ही रमापति पाण्डेय, राधापति पाण्डेय, आशीष कुमार पाण्डेय और मनीष कुमार पाण्डेय ने एकराय होकर गाली-गलौज की, मारपीट की, आगजनी की और जान से मारने की धमकी दी। इसी आधार पर पुलिस ने धारा 435 (आगजनी), 352 (मारपीट), 504 (गाली-गलौज कर उकसाना) और 506 (धमकी) आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने एक आरोपी का नाम निकालते हुए राधापति पाण्डेय, आशीष कुमार पाण्डेय और मनीष कुमार पाण्डेय सहित 3-4 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। तब से मामला कोर्ट में लंबित था और आरोपी हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट की इस सख्ती को इस पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा हैं ।  

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