कोन (सोनभद्र)। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे दो आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर कोन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके आवासों पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत नोटिस चस्पा किया। साथ ही परिजनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी गई।
पुलिस के अनुसार थाना चोपन में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 420/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित मामले में वांछित धीरेंद्र तिवारी उर्फ राजेश तिवारी पुत्र कैलाश तिवारी निवासी ग्राम सलैया, थाना कमर्जी, जनपद सीधी (मध्य प्रदेश) के विरुद्ध न्यायालय सोनभद्र द्वारा 13 जुलाई 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में कोन पुलिस ने उसके घर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया।
इसी क्रम में गैंग के एक अन्य सदस्य आयुष पांडेय उर्फ नितिन पुत्र सुनील कुमार पांडेय निवासी बनाई का पुरा, जुड़ापुर, थाना नवाबगंज, प्रयागराज के आवास पर भी न्यायालय का नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों के परिजनों को अवगत कराया कि नोटिस चस्पा होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय अथवा सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी ओबरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोन अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में उपस्थित न होने पर न्यायालय के आदेशानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
