बलिया। लंबित और सुलह योग्य मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के लिए आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत से जोड़ने के उद्देश्य से सोमवार को दीवानी न्यायालय परिसर से जागरूकता वाहन रवाना किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया अनिल कुमार झा ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में किया जा रहा है। प्रचार वाहन जिले की सभी तहसीलों में पहुंचेगा और लोगों को लोक अदालत की उपयोगिता, प्रक्रिया तथा सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों के समाधान की जानकारी देगा।
लोक अदालत में जुर्माने से दंडनीय अपराध, पारिवारिक विवाद, भूमि संबंधी विवाद, बिजली एवं टेलीफोन बिल, टैक्स, चेक बाउंस तथा सुलह योग्य फौजदारी मामलों समेत अन्य उपयुक्त मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।
लोक अदालत में मामलों का समाधान पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाता है। इससे मुकदमों में लगने वाला समय और खर्च कम होता है। लोक अदालत में निस्तारित मामलों का निर्णय प्रभावी होता है और सामान्यतः उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित अथवा सुलह योग्य मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त करें।
प्रचार वाहन रवाना किए जाने के दौरान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अश्वनी कुमार दुबे, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजीव कुमार तिवारी, अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 पुनीत कुमार गुप्ता तथा अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत प्रथमकान्त मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (पूर्णकालिक) चन्द्र प्रकाश तिवारी ने किया।
इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार गंगवार, सैफ अहमद, राम कृपाल, हरीश कुमार और कमलापति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र पांडे, समस्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल एवं सिविल बार के अध्यक्ष, अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंद लोगों से अपने मामलों के निस्तारण के लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर, बलिया से संपर्क करने की अपील की है।
