बीसलपुर। मदरसा यादगारे इस्लाम खां, मुसेली के प्रबंधक अफसान खां ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे की मान्यता के स्थानांतरण आदेश को निरस्त किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
प्रबंधक ने बताया कि मदरसे को वर्ष 2010 में फौकानियां स्तर की अस्थायी मान्यता प्राप्त हुई थी तथा वर्ष 2022 में विधिवत आदेश के माध्यम से ग्राम मुसेली मुस्तिकल स्थित संस्था की निजी भूमि एवं भवन पर मान्यता का स्थानांतरण किया गया था। इसके बावजूद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार के स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की कार्रवाई का अधिकार केवल रजिस्ट्रार मदरसा, लखनऊ को है, जिला स्तर पर किसी अधिकारी को नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा वाद संख्या 9866ध्2024 में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित किया जा चुका है। प्रबंधक का कहना है कि इस कार्रवाई से मदरसे में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने जिलाधिकारी से सात दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि न्याय न मिलने पर न्यायालय की शरण ली जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री, रजिस्ट्रार मदरसा लखनऊ, मंडलायुक्त बरेली, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी बीसलपुर को भी शिकायत की प्रतियां भेजी गई हैं।
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