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खान सर की अंतरिम राहत बरकरार! पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक लगाई रोक


पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की गई। हालांकि कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए पक्षकारों को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी है। इस बात की जानकीरी खान सर के वकील ने दी है।

यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान में बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। उनके सुरक्षा गार्डों पर घटना के दौरान गोली चलाने का आरोप है। खान सर का नाम एफआईआर में शामिल है और अदालत ने उन्हें 9 जून को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले के जांच अधिकारी की ओर से अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी पेश की गई। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई डायरी को अधूरा माना था और पूरी केस डायरी तलब की थी। लोक अभियोजक ने खान सर की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। वहीं दूसरी ओर, खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि खान सर का इस घटना से कोई सीधा या आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। खान पक्ष की ओर से कहा गया कि लगातार टाइम एक्सटेंड हो रहा है, इस पर आज ही बहस होनी चाहिए. अभियोजन पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की आंशिक दलीलें सुनने के बाद विस्तृत बहस के लिए 30 जून की तारीख तय की है।

वहीं खान सर के दोनों बॉडीगार्ड जेल में हैं। इनकी भी रेगुलर बेल याचिका पर सुनवाई 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में होगी। बता दें कि पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

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