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शाहाबाद: हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 51 हजार का अर्थदण्ड


शाहाबाद। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ष्ऑपरेशन कन्विक्शनष् अभियान के अंतर्गत जनपद रामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास तथा 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

मामले के अनुसार थाना शाहाबाद क्षेत्र में दिनांक 26 सितंबर 2018 को वादी को गोली मारकर जान से मारने का प्रयास करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 691ध्18, धारा 307ध्34, 323ध्34 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत नया ललवारा निवासी अरकान पुत्र नन्हे के विरुद्ध थाना शाहाबाद पर पंजीकृत किया गया था।

इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस तथा मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गई, जिससे अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सम्पन्न हुई। इसी का परिणाम रहा कि आज दिनांक 30 जून 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-2, रामपुर द्वारा अभियुक्त अरकान पुत्र नन्हे को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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