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बाराबंकी: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा


बाराबंकी । न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप  न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला थाना देवा क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2022 में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़, गाली-गलौज और धमकी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और मजबूत विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लगातार प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीशध्विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

इस कार्रवाई से न केवल पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला, बल्कि समाज में यह संदेश भी गया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान ने आमजन के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है।पुलिस और अभियोजन टीम के समन्वित प्रयासों की लोगों ने सराहना की है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संवेदनशील मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ही न्याय की असली ताकत है।

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