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आगराः भाभी की निजता पर ‘तीसरी आंख’ का पहरारू दहेज के लिए प्रताड़ना, बेडरूम में कैमरे लगाने का आरोप! पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू,आगरा पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू


आगरा। शहर के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और निजता भंग करने का चैंकाने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर पति सहित छह ससुरालीजनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग, मारपीट और घर के निजी हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता के अनुसार उसका विवाह 12 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से कपिल देव के साथ हुआ था। शादी में मायके पक्ष ने लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, बुलेट मोटरसाइकिल तथा 5.51 लाख रुपये नकद दिए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से कार और दो लाख रुपये अतिरिक्त नकद की मांग की जाती रही।

विवाहिता ने आरोप लगाया कि मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सबसे गंभीर आरोप देवर जितेंद्र उर्फ जीतू पर है, जिस पर घर के किचन और बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर उसकी निजी जिंदगी में दखल देने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने 5 नवंबर 2025 को कैमरे हटाने की बात कही तो पति समेत सभी आरोपियों ने गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता के मुताबिक 12 दिसंबर 2025 को उसे उसके दो छोटे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि बीमार शिशु के इलाज में भी ससुराल पक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया, जिसके बाद मायके पक्ष ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने दहेज मांग और उत्पीड़न से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी), 352 (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के तहत भी प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले को परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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