सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार तथा क्षेत्राधिकारी ओबरा अमित कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में थाना ओबरा पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट से सम्बन्धित जघन्य अपराध का 30 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 03 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया गया। थाना ओबरा पर आवेदिका द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष मजदूरी करने के उद्देश्य से ग्राम भलुआ टोला में किराये के कमरे में रहती थी। उसकी पुत्री के साथ कार्य करने वाला राजगीर मिस्त्री पप्पू उर्फ बिन्दू यादव पुत्र रवि यादव निवासी कनहरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ने अपने अन्य दो साथियों के साथ दिनांक 30.12.2026 को उसकी पुत्री को भलुआ टोला के पूरब स्थित पहाड़ी पर ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया गया। प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मिशन शक्ति केन्द्र थाना ओबरा के माध्यम से पीड़िता एवं उसकी माता से तत्काल संपर्क स्थापित कर संवेदनशील वार्ता, काउंसलिंग एवं विश्वास बहाली की गई। मिशन शक्ति टीम द्वारा पीड़िता को कानूनी सहायता, सुरक्षा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया व उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना ओबरा पर मु0अ0सं0-08/2026 धारा 70(2), 351(3) बीएनएस, 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)v SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 03/04.01.2026 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र में घेराबंदी कर अभियुक्त पप्पू उर्फ बिन्दू यादव पुत्र रवि यादव निवासी कनहरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 30 वर्ष एवं अर्जुन डोम पुत्र स्व0 नन्हक डोम निवासी भलुआ टोला मलिन बस्ती थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 19 वर्ष को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तीसरे अभियुक्त करन डोम पुत्र चन्द्रमड़ी डोम निवासी सेक्टर-10 लंका कॉलोनी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त करन के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। अभियुक्त करन डोम उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसके आधार पर थाना ओबरा मु0अ0सं0-09/2026 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।
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