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अमेठीः मतदेय स्थलों के समायोजन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 22 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति


  • 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का होगा परीक्षण, मतदाताओं की सुविधा के अनुसार किए जाएंगे आवश्यक समायोजन
  • दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश।


अमेठी। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं समायोजन को लेकर जिलाधिकारीध्जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चैधरी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के समायोजन से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 178-तिलोई, 184-जगदीशपुर, 185-गौरीगंज एवं 186-अमेठी में मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाना है। इसके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मतदेय स्थलों का परीक्षण करते हुए आवश्यक समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे मतदेय स्थलों को चिह्नित किया जाए, जो मुख्य गांव या बस्ती से पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं। ऐसे मतदेय स्थलों को संबंधित मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित कराने की कार्यवाही की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदेय स्थल की दूरी लगभग दो किलोमीटर से अधिक न हो। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों का समायोजन किया जाए, ताकि उन्हें मतदान के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने दिव्यांगजनों एवं अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल अथवा मजदूर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई मतदेय स्थल स्थापित न किया जाए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे मतदेय स्थलों को चिह्नित किया जाए, जो उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण अपने मतदान क्षेत्र से बाहर संचालित हो रहे हैं। यदि अब संबंधित मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है, तो ऐसे मतदेय स्थलों को मतदान क्षेत्र के भीतर स्थित भवन में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करते हुए उनकी सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जल्द ही बीएलए की सूची उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं समायोजन से संबंधित प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की गईं। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी प्रस्ताव पर कोई आपत्ति हो, तो उसे लिखित रूप में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, अमेठी में 22 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध करा दें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह, निर्वाचन विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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