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ओडिशा में बिना PUCC वाले वाहनों पर जुर्माना हुआ कम


ओडिशा सरकार ने बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के सड़क पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने में बदलाव किया है। सरकार ने अधिकतम जुर्माने की राशि को ₹10,000 से घटाकर ₹6,000 कर दिया है। नई व्यवस्था बुधवार से लागू की गई है। सरकार के इस फैसले से उन वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके वाहनों का PUCC वैध नहीं है। हालांकि, बिना वैध PUCC के वाहन चलाने पर जुर्माना जारी रहेगा, लेकिन अब इसकी राशि वाहन के प्रकार और उल्लंघन पहली या दूसरी बार होने के आधार पर तय की जाएगी।

बिना PUCC के वाहन चलाने पर वर्ष 2019 से ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा रहा था। सरकार ने अब इस प्रावधान में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि कम करने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार, जुर्माने की राशि कम करने का उद्देश्य लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। इसके साथ ही, बिना PUCC वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान भी बरकरार रखा गया है।

नई व्यवस्था में अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए अलग जुर्माना तय किया गया है। पहली और दूसरी बार नियम तोड़ने पर भी जुर्माने की राशि अलग-अलग रखी गई है। दोपहिया वाहन के पास वैध PUCC नहीं होने पर अगर पहली बार उल्लंघन किया जाता है तो ₹1,000 देने होंगे, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर ₹2,000 देने होंगे। वहीं, तीन पहिया वाहनों पर भी दोपहिया वाहनों के समान जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार उल्लंघन पर ₹1,000 देना होगा, जबकि दूसरी बार उल्लंघन होता है तो ₹2,000 भरने होंगे।

मोटर कैब और जीप के मामले में जुर्माने की राशि अधिक होगी। पहली बार उल्लंघन पर राशि ₹2,000 होगी, जबकि दूसरी बार उल्लंघन होगा तो ₹5,000 देने होंगे। ट्रैक्टर और ट्रेलर के लिए भी जुर्माने की राशि इसी तरह राखी गई है। पहली बार उल्लंघन पर ₹2,000 और दूसरी बार उल्लंघन पर ₹5,000। अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए पहली और दूसरी बार उल्लंघन पर समान जुर्माना रखा गया है। पहली बार उल्लंघन के ₹3,000, जबकि दूसरी बार उल्लंघन के ₹3,000 होंगे।

नई व्यवस्था में बिना वैध PUCC के वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माने की राशि ₹6,000 कर दी गई है। पहले यह अधिकतम राशि ₹10,000 थी। सरकार का कहना है कि जुर्माने की राशि कम करने से वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही, PUCC से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था जारी रहेगी।

अब बिना PUCC पकड़े जाने पर हर वाहन पर ₹10,000 का जुर्माना नहीं लगेगा। जुर्माना वाहन के प्रकार और यह देखने के बाद तय होगा कि नियम का उल्लंघन पहली बार हुआ है या दूसरी बार। इस बदलाव के बाद दोपहिया और तीन पहिया वाहन मालिकों को विशेष रूप से पहले की तुलना में कम जुर्माना देना होगा। वहीं मोटर कैब, जीप, ट्रैक्टर और ट्रेलर जैसे वाहनों के लिए पहली और दूसरी बार उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है। सरकार के इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य PUCC नियमों को बनाए रखते हुए जुर्माने का आर्थिक बोझ कम करना है। वहीं, NCR में 1 अक्टूबर से PUCC के बिना गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कुछ नहीं मिलेगा।

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