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IIT बॉम्बे के स्टूडेंट साहिल वाकोडे की मौत के बाद उनके माता-पिता ने मांगी पुलिस प्रोटेक्शन


IIT बॉम्बे के स्टूडेंट साहिल वाकोडे की मौत के मामले में, उनके पिता रवींद्र वाकोडे और मां सोनाली वाकोडे ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। इस बारे में, उनके वकील एडवोकेट निखिल कांबले ने 29 सितंबर को मुंबई पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर को एक लेटर लिखा है।

साहिल वाकोडे IIT बॉम्बे में सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे। 18 सितंबर, 2026 को हॉस्टल में उनकी मौत हो गई। इस मामले में, पवई पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 999/2026 दर्ज किया गया है, और इंडियन पीनल कोड की धारा 108 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की धाराओं 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच अभी मुंबई क्राइम ब्रांच की डिटेक्शन यूनिट-1 के पास है।

इस मामले में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर प्रो. श्रीरेश बी. ने शिकायत में कहा है कि केदार और प्रो. सूर्यनारायण डोला समेत कुछ लोगों का नाम शिकायत में है। वकीलों ने लेटर में यह भी कहा कि संबंधित लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

वकीलों ने दावा किया है कि 23 सितंबर को कुछ न्यूज़ चैनलों पर साहिल की परीक्षा से जुड़ा CCTV फुटेज दिखाए जाने के बाद परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। परिवार पर दबाव या धमकी का डर जताते हुए, उन्होंने मांग की है कि रवींद्र और सोनाली वाकोडे को उनके घर पर और जांच और कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ज़रूरी यात्रा के दौरान तुरंत और पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी जाए।

लेटर में यह भी कहा गया है कि SC/ST अत्याचार रोकथाम एक्ट की धारा 15A के तहत पीड़ित, उनके आश्रितों और गवाहों को धमकियों, दबाव और हिंसा से बचाना राज्य की ज़िम्मेदारी है।

बता दें कि हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के सुसाइड केस के सामने आने के बाद ये जानकारी भी सामने आई थी कि IIT बॉम्बे में हॉस्टल की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा सकता है और संस्थान हॉस्टल के कमरों में दो-दो छात्रों को रखने की योजना बना रहा है।

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