बलिया। जिले में संपत्तियों की न्यूनतम मूल्यांकन दरों के निर्धारण की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है। आवासीय भूमि, भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कृषि भूमि समेत विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की प्रस्तावित दरों पर आमजन 19 सितंबर 2026 तक अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली, 1997, यथा संशोधित 2015 के तहत शासनादेश के अनुसार जनपद के उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों की न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी हैं।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में आवासीय भूमि और भवन निर्माण की न्यूनतम दरों के साथ वाणिज्यिक भवनों की दरें भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए कारपेट एरिया की प्रति वर्ग मीटर दर तथा कृषि भूमि की न्यूनतम दरें भी प्रस्तावित की गई हैं।
प्रस्तावित सूची में वार्डवार, मोहल्लावार, मौजावार एवं परगनावार संपत्तियों की न्यूनतम दरों का भी निर्धारण किया गया है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों की संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता लाई जा सके।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जिले के सभी उप निबंधक कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है। सूची में निर्धारित दरों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव है तो वह 19 सितंबर 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित उप निबंधक कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रस्तावित मूल्यांकन सूची और निर्धारित दरों का अवलोकन जरूर करें। यदि किसी दर या प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित उप निबंधक कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
