प्रतापगढः सुरक्षित बच्चे ही सुरक्षित व खुशहाल समाज बनाते है -सुनील गुप्ता
September 30, 2026
प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ शांभवी द्वितीय के संयोजन में रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ में पॉक्सो एक्ट 2012 पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुनील गुप्ता न्यायाधीश ग्राम न्यायालय पट्टी ने कहा कि सुरक्षित बच्चे ही सुरक्षित व खुशहाल समाज बनाते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पाॅक्सो एक्ट 2012 कानून बनाया गया है जो 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र-छात्राओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, यदि किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो वह सर्वप्रथम अपने माता-पिता, प्रधानाचार्य ,घनिष्ठ व परिवार के सदस्य जिन पर पूर्ण विश्वास हो उनके जानकारी में ले आना चाहिए, ऐसी घटनाओं के संदर्भ में पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं निशुल्क विधिक सहायता के लिए15 100 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रश्स्त तिवारी प्रधानाचार्य रामराज इंटर कॉलेज पट्टी ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने हेतु बनाया गया अत्यंत सख्त कानून है, इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाएगी। पैनल अधिवक्ता इंद्र प्रसाद द्वारा निशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई ।इस अवसर पर पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय प्रभारी लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी ने कहा कि बाल अधिकारों का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित वातावरण देकर ही उनके संपूर्ण विकास की परिकल्पना की जा सकती है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अरुण मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विजय कुमार सिंह, शिक्षक राजेश दुबे, सतीश कुमार पाण्डेय ,रमेश तिवारी, देवी प्रसाद मिश्रा, दिनेश कुमार ,सनी राज ,शैलेंद्र कुमार ,प्रभात त्रिपाठी सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
