अमेठी। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग ने अपील जारी की है। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन ने जनपद के सभी बीमित किसानों से कहा है कि फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर निर्धारित माध्यमों से अवश्य दर्ज कराएं, ताकि पात्र किसानों को बीमा योजना का लाभ मिल सके। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने पर किसान योजना के तहत क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं। जलभराव से धान की फसल को होने वाली क्षति इसके दायरे में शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को भी निर्धारित परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान की गई है। ऐसी फसल को आगामी 14 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा अथवा बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर किसान योजना के तहत दावा कर सकते हैं। फसल क्षति की सूचना किसान कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14447, पीएम फसल बीमा योजना के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 तथा कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बीमा कंपनी, बैंक शाखा या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। सूचना दर्ज कराते समय किसान को अपना नाम, मोबाइल नंबर, बीमित फसल का विवरण, प्रभावित क्षेत्र या सर्वे नंबर, पीएमएफबीवाई आवेदन संख्या और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की कि फसल क्षति होने पर समय सीमा का विशेष ध्यान रखें और 72 घंटे के भीतर सूचना दर्ज कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं।
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प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ
