प्रतापगढः असत्य कथनों व फर्जीवाड़े से स्वीकृत मानचित्र निरस्त! बिंदु देवी की शिकायत पर हुई जांच, एसडीएम सदर अनुष्का शर्मा ने मानचित्र संख्या 533 किया निरस्त
September 11, 2026
प्रतापगढ़। जनपद के चिलबिला क्षेत्र में कथित फर्जीवाड़े एवं असत्य तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कराए गए मानचित्र के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त मजिस्ट्रेटध्नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एवं उप जिलाधिकारी सदर अनुष्का शर्मा ने मामले की जांच के उपरांत मानचित्र संख्या 533, दिनांक 19 दिसंबर 2025 को निरस्त कर दिया है। मामला चिलबिला निवासी बिंदु देवी पत्नी संतोष कुमार की आबादी की जमीन से जुड़ा हुआ है। बिंदु देवी द्वारा जिलाधिकारी एवं नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से शिकायत की गई थी कि उनकी जमीन को अपना मकान दर्शाते हुए नगर पालिका में नया भवन संख्या 322ध्ख एवं 322ध्ग, चिलबिला पूर्वी दर्ज करा लिया गया है। शिकायत के बाद हुई जांच में बिंदु देवी द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच में सामने आया कि अशर्फीलाल, रामलाल, मदनलाल पुत्रगण राजाराम, कंचन देवी पत्नी रामजी उमरवैश्य एवं नीलू पत्नी श्याम जी उमरवैश्य द्वारा नगर पालिका के समक्ष कथित रूप से कूट रचित दस्तावेजों के साथ असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं प्रस्तुत की गईं।आरोप है कि नियमों के विपरीत आबादी की खाली जमीन को मकान दर्शाकर भवन संख्या 322ध्ख एवं 322ध्ग दर्ज करा लिया गया।जांचोपरांत नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त भवन नंबर को निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद आरोप है कि निरस्त भवन संख्या को आधार बनाकर बिंदु देवी की आबादी की जमीन का विनियमित क्षेत्र से मानचित्र स्वीकृत करा लिया गया।मामले की शिकायत बिंदु देवी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी सदर से की। शिकायत पर कराई गई जांच में नगर पालिका से निरस्त भवन नंबर का उल्लेख करते हुए मानचित्र स्वीकृत कराने के मामले की पुष्टि होने पर संयुक्त मजिस्ट्रेटध्नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एवं उप जिलाधिकारी सदर अनुष्का शर्मा ने कार्रवाई करते हुए मानचित्र संख्या 533 दिनांक 19 दिसंबर 2025 को निरस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।शिकायतकर्ता बिंदु देवी ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है। वहीं, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज है।
