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NEET पेपर लीक मामले के आरोपी डॉ. मनोज शिरूरे की जमानत खारिज


दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी डॉ. मनोज शिरूरे की जमानत को याचिका खारिज कर दिया है। बता दें कि NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी डॉ. मनोज शिरूरे की जमानत याचिका खारिज की है। सीबीआई का आरोप है कि डॉ. मनोज शिरूरे ने तीन छात्रों को केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आरोप के मुताबिक, इन तीन छात्रों में एक आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का बेटा भी शामिल था।

जांच एजेंसी के अनुसार, डॉ. शिरूरे ने आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से इन छात्रों को केमिस्ट्री के प्रश्न उपलब्ध कराने में मदद की थी। मामले में सीबीआई ने उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और जांच एजेंसी के आरोपों को देखते हुए डॉ. मनोज शिरूरे की जमानत याचिका खारिज कर दी।

NEET-UG 2026 पेपर लीक का मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से 3 मई 2026 को आयोजित मेडिकल एंट्रेस एग्जाम से जुड़ा है। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए पेपर लीक, धोखाधड़ी और अनियमितताओं से जुड़ा यह मामला है। इसके बाद, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद NTA ने 12 मई 2026 को इस एग्जाम को Cancel कर दिया था। फिर, 21 जून 2026 को Re-Exam हुआ था।

इस बीच, NEET UG पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को दो टूक कहा कि हमें गलतियां होने का सिलसिला खत्म करना होगा। हम इसकी निगरानी करेंगे। ⁠हम इसके लिए एक्सट्रा माइल जाएंगे। हमें कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट के बारे में बताएं। ⁠हमें ये भी बताएं कि क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचाए जाएंगे। इसमें ⁠साइबर सिक्योरिटी का पहलू क्या होगा।

गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन आयोजित करने वाली CJP के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा।

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