लखनऊ। नगर निगम ने शहरवासियों को गृह कर (हाउस टैक्स) में मिलने वाली 5 प्रतिशत छूट को लेकर अलर्ट जारी किया है। नगर निगम द्वारा दी जा रही इस छूट का लाभ उठाने का कल यानी शुक्रवार, 31 जुलाई को अंतिम अवसर है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई के बाद इस छूट की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के बाद करदाताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से भुगतान करने पर यह 5ः की छूट दी जा रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना गृह कर जमा करें, ताकि उन्हें आर्थिक लाभ मिले और शहर के विकास कार्यों को भी गति मिल सके।
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