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बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, हर्ष फायरिंग में महिला की हुई थी मौत


दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 31 दिसंबर, 2018 को नए साल की पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग से डॉ. अर्चना गुप्ता नामक महिला की मौत हो गई थी। कोर्ट ने मृतक महिला के पति को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक को गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) का दोषी ठहराया गया।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने की जेल की सज़ा भी सुनाई। अगर मुआवज़ा नहीं दिया गया, तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

31 दिसंबर, 2018 को न्यू ईयर ईव (नए साल की पार्टी) पर साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक फार्महाउस में जश्न मनाते हुए हवा में गोली चलाई थी। जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लगी थी। अर्चना शिकायतकर्ता विकास गुप्ता की पत्नी थीं और राजू सिंह के भाई द्वारा आयोजित पार्टी में शामिल हुई थीं।

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