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गौरीगंजः रेलवे स्टेशन पर चला जनजागरूकता अभियान! बाल विवाह रोकने का दिया संदेश


गौरीगंज/अमेठी। जनपद अमेठी में उप जिलाधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशन में अक्षय तृतीया के अवसर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारत में बाल विवाह को रोकने, पीड़ितों को संरक्षण देने तथा दोषियों को दंडित करने का प्रमुख कानून है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस कानून का पालन करें और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सहयोग दें। चाइल्ड हेल्पलाइन की रुचि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका उल्लंघन करने पर दोषियों को 2 वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान केस वर्कर बेबी सिंह ने उपस्थित लोगों को विभिन्न टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरो 181, 1098, 112, 1090 और 1076 की विस्तृत जानकारी दी तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करने की सलाह दी। इस मौके पर गौरीगंज के बाल कल्याण दरोगा एवं आरपीएफ जवान भी मौजूद रहे और अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया।

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