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प्रतापगढः राशन घोटाला मामले में निलंबित उचित दर विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज


प्रतापगढ़। जिले में लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत काछा में राशन वितरण में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा की गई जांच में उचित दर विक्रेता संतोष कुमार यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उपजिलाधिकारी लालगंज ने 26 फरवरी 2026 को विक्रेता की दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया। साथ ही विक्रेता को निर्देश दिया गया कि वह शेष खाद्यान्न एवं ई-पॉस मशीन सम्बद्ध विक्रेता को सौंपे। हालांकि, निलंबित विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा के सापेक्ष काफी कम खाद्यान्न ही उपलब्ध कराया गया। जहां 85.16 कुंतल गेहूं एवं 117.42 कुंतल चावल दिया जाना था, वहां मात्र 40 कुंतल गेहूं और 70 कुंतल चावल ही सौंपा गया। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक द्वारा दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्टॉक पूरी तरह शून्य पाया गया। पूछताछ में विक्रेता द्वारा खाद्यान्न न होने की बात कही गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्ति निरीक्षक ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी, जिस पर 18 मार्च 2026 को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई। अनुमति के क्रम में थाना जेठवारा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत विक्रेता संतोष कुमार यादव के विरुद्ध एफआईआर संख्या 0058 दर्ज कर ली गई है। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने दी है।

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