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कन्नौजः मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को धनराशि वितरण


कन्नौज। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को धनराशि वितरण कार्यक्रम लखनऊ से सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट एनआईसी मे मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चैधरी की उपस्थिति मे देखा व सुना गया।

इस अवसर पर जनपद के कुल 28 स्वीकृत दावों के सापेक्ष रूपये 1 करोड़ 36 लाख का वितरण किया गया जिसमे तहसील कन्नौज के 04 तहसील छिबरामऊ के 19 एवं तहसील तिर्वा के 05 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किये जाने का सांकेतिक चेक वितरित की गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत यदि कोई किसान दुर्घटना मे मृत्यु का शिकार होता हैं तो उसके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा दुर्घटना मे 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 2.5 लाख एवं 25 प्रतिशत दिव्यांगता पर 1.25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्रता हेतु कृषकध्लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। कृषक बटाईदार पटट्दार की दुर्घटनावश मृत्युध्दिव्यांगता की स्थिति मे योजना का लाभ प्रदान किया जाता हैं। कृषक बटाईदार पट्टेदार की आग लगने बिजली गिरने करंट लगने सांप के काटने जीव-जंतुध्जानवर द्वारा काटनेध्मारनेध्आक्रमण से समुद्र नदी झील तालाब पोखर व कुएं मे डूबने आंधी-तूफान वृक्ष से गिरनेध्दबने मकान गिरने रेलध्रोडध्वायुयानध्अन्य वाहन आदि से दुर्घटना भूस्खलन भूकम्प गैस रिसाव विस्फोटक सीवर चैंम्बर मे गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्युध्दिव्यांगता पर कृषकध्विधिक वारिसध्वारिसों को लाभ प्रदान किया जाता हैं।

इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित मृतक के दावेदार द्वारा संबंधित तहसील में अधिकतम 3 माह मे ऑनलाईनध्ऑफलाइन आवेदन कर सकता हैं। ऑनलाइन आवेदन ीजजचेरूध्ध्इवत-नच-दपब-पद  पर किया जा सकता हैं। आवेदन के साथ खतौनी प्रमाण पत्र बटाईदार एवं पट्टेदार के संबंध के प्रमाणक आयु प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पोस्टमार्टम नही हैं वहां पर पंचनामा मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर की नकल तथा मोबाइल नम्बर दस्तावेज आवेदन के समय संलग्नक किये जायेगें।

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