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पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामला: सुप्रीम कोर्ट से आरोपी आदित्य सूद सहित तीन को मिली नियमित जमानत


सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के बहुचर्चित पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी आदित्य अविनाश सूद को नियमित जमानत दे दी है. इस मामले में कुल 10 आरोपियों में से आदित्य सूद एक मुख्य आरोपी थे. उनके साथ ही कोर्ट ने आशीष मित्तल और अमर गायकवाड़ को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

यह मामला 19 मई 2024 की रात का है, जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक नाबालिग द्वारा कथित तौर पर नशे की हालत में चलाई जा रही पोर्श कार ने दो आईटी प्रोफेशनल्स को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

52 वर्षीय आदित्य अविनाश सूद और 37 वर्षीय आशीष सतीश मित्तल को पिछले साल 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि दुर्घटना के समय कार में मुख्य आरोपी नाबालिग के साथ मौजूद दो अन्य नाबालिगों के ब्लड सैंपल की उन्होंने अदला-बदली की थी ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके.

अदालत में आदित्य सूद की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत पाटिल और एडवोकेट आबिद मुलानी पेश हुए. जमानत की पुष्टि करते हुए एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने बताया कि कोर्ट ने राहत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं. उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट जांच एजेंसी को पूरी तरह सहयोग करेंगे और सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.

बता दें कि इस मामले ने पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थीं, खासकर ब्लड सैंपल बदलने और जांच को गुमराह करने के प्रयासों को लेकर पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल उठे थे.

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