गौरीगंजः परीक्षा की घड़ी, शोर पर सख्ती! रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक डीजे के प्रयोग पर पूर्णतः रहेगा प्रतिबंध - पुलिस अधीक्षक
February 17, 2026
गौरीगंज/अमेठी। जनपद में कल से प्रारंभ हो रही माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता और शांति बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। परीक्षार्थियों के पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले शोर-शराबे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे) के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध सार्वजनिक मार्गों, मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल, होटल एवं निजी परिसरों पर समान रूप से लागू होगा। एसपी ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि इस समय सीमा के उल्लंघन पर संबंधित डीजे संचालकों एवं आयोजकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अमेठी पुलिस के अनुसार, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में देर रात तक बजने वाले डीजे के कारण परीक्षार्थियों की एकाग्रता भंग होने की निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। कई अभिभावकों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि परीक्षाओं के संवेदनशील समय में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। पुलिस अधीक्षक सरवणन टी छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। रात्रि 10 बजे के बाद यदि कहीं भी तेज ध्वनि में संगीत बजता पाया गया, तो पुलिस न केवल उपकरण जब्त करेगी, बल्कि संबंधित पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी ( एफआईआर ) भी दर्ज की जाएगी।
