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बीआरएस सुप्रीमो के. चंद्रशेखर राव का पुलिस को जवाब, जांच में सहयोग का आश्वासन


तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने जुबली हिल्स पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस का औपचारिक जवाब दे दिया है. यह मामला अपराध संख्या 243/2024 से संबंधित जांच का है, जिसके सिलसिले में एसीपी पी. वेंकटगिरी ने उन्हें 30 जनवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे पेश होने का निर्देश दिया था.

केसीआर ने जांच में पूर्ण सहयोग का वादा किया है, लेकिन अपनी व्यस्तता और कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए पुलिस स्टेशन आने से असमर्थता जताई है. वर्तमान में तेलंगाना में नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 30 जनवरी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है.

बीआरएस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि वे पार्टी की ओर से उम्मीदवारों को आधिकारिक बी-फॉर्म और प्राधिकरण जारी करने के कार्य में व्यस्त हैं, जिसके कारण वे निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सकते. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि वे उनकी सुविधा के अनुसार कोई अन्य तिथि तय करें. कानूनी बारीकियों का जिक्र करते हुए केसीआर ने सीआरपीसी (CrPC) की धारा 160 का हवाला दिया है.

उन्होंने पत्र में लिखा कि कानून के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष को पुलिस स्टेशन बुलाने के बजाय उसके निवास स्थान पर ही पूछताछ की जानी चाहिए. केसीआर ने प्रस्ताव दिया कि पुलिस उनकी जांच सिद्दीपेट जिले के मरकूक मंडल स्थित उनके एरावली निवास (H.No. 3-96) पर आकर कर सकती है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में सभी नोटिस इसी पते पर भेजे जाएं.

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते केसीआर ने दोहराया कि वे कानून का सम्मान करते हैं और जांच टीम को पूरा समर्थन देंगे, बशर्ते वह कानूनी दायरे में हो. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद पुलिस इस कानूनी दलील पर क्या रुख अपनाती है और क्या जांच टीम पूछताछ के लिए उनके एरावली स्थित फार्महाउस जाएगी.

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