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लखनऊ: अधिवक्ता ने व्यक्ति और उसके परिवार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, मुकदमा दर्ज


आलमबाग। कृष्णा नगर कोतवाली में एक अधिवक्ता ने एक व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी पी के सिंह ने बताया कि विश्वास खंड गोमतीनगर निवासी शिव कुमार शुक्ल पेशे से अधिवक्ता हैं और माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2017 से वकालत कर रहे हैं। उन्होंने जून 2017 में विश्वास खंड गोमतीनगर में एक मकान किराए पर लिया था, जिसे भविष्य में खरीदने के विचार से किराएदार रामेश्वर दयाल गुप्त के माध्यम से उक्त आवास को लिए जाने के 1 साल बाद मकान राजेन्द्र प्रसाद के परिवार के लोगों ने आवास को विक्रय करने के लिए बातचीत शुरू कर दी और कई चक्र बात करने के बाद 90 लाख रुपये में मकान खरीदने का फैसला हुआ और वर्ष 2019 नवंबर से जनवरी 2020 तक शिव कुमार शुक्ल ने किराएदार रामेश्वर दयाल गुप्त के माध्यम से 5 लाख रुपये का चेक और 3 लाख रुपये नगद बतौर बयाना राजेन्द्र प्रसाद को दिया। लेकिन बाद में पता चला कि राजेन्द्र प्रसाद की बीमारी और अकेलेपन का फायदा उठाकर कुछ रिश्तेदारों ने मकान को दान लिखा लिया। इसमें राजेन्द्र प्रसाद की बहन मंजू, उसकी बेटियों नेहा और रुचिका, बेटा पिंटू, दामाद रजनीश और आपराधिक प्रवृत्ति का टिंकू उर्फ राम अवतार जायसवाल शामिल थे। आरोप लगाया कि राजेन्द्र प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उन्हें झूठे आश्वासन देकर पैसे लिए हैं। पुलिस  के अनुसार पीड़ित अधिवक्ता की शिकायत पर धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत और धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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