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Sonebhadra: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 माह नवम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण 08 नवम्बर,.2025 से 25 नवम्बर,रहेगा।

सोनभद्र। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने अवगत कराया है कि खाद्यायुक्त के आदेशानुसार माह नवम्बर 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। खाद्यायुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण 08 नवम्बर,.2025 से 25 नवम्बर,2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसी प्रकार से पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाता है। कुछ ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है वे मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा वितरण की अन्तिम तिथि 25 नवम्बर,2025 को उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा रीड/बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वे वितरण की अन्तिम तिथि पर ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारको से यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई-केवाईसी० कराया जा रहा है। जिन कार्डधारको/सदस्यों का ई-केवाईसी होना अवशेष है। ऐसे कार्डधारक/सदस्य उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि खाद्यान्न से लाभान्वित हो सकें।

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