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बाराबंकीः चोरी के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास


बाराबंकी। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्य आधारित विवेचना के परिणामस्वरूप ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चोरी के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। कोतवाली नगर में वर्ष 2020 में दर्ज चोरी के मामले में अभियुक्त रामू गौतम पुत्र रामकुमारे निवासी रसूलपुर थाना सतरिख को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04 बाराबंकी ने दो वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।इस मुकदमे में वादी डीआईजी विजयनाथ शुक्ला की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में 21 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अखण्डदेव मिश्रा ने साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।इस सफलता में एडीजीसी मथुरा प्रसाद वर्मा, निरीक्षक विनोद कुमार यादव (प्रभारी मॉनीटरिंग सेल), उपनिरीक्षक अमर बहादुर सिंह, महिला हेड कांस्टेबल प्रतिमा द्विवेदी, महिला कांस्टेबल अंशू द्विवेदी, कांस्टेबल आदर्श कुमार मिश्रा, कांस्टेबल नीरज कनौजिया, कांस्टेबल गोपाल कुमार और हेड कांस्टेबल ईश्वरचंद्र की प्रमुख भूमिका रही।

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