बाराबंकी। थाना कोठी में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से की सजा सुनाई। आरोपी अभियुक्त निजामुद्दीन पुत्र इस्लाम, मुस्तकीम पुत्र अब्दुल लतीफ और मैनुद्दीन पुत्र मोहम्मद हाशिम, निवासी मंझियावा थाना कोठी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-08 ने यह सजा सुनाई।
मामला वर्ष 2016 का है। 26 जुलाई 2016 को उपनिरीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने थाना कोठी में तहरीर दी थी कि आरोपी ने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध को अंजाम दिया। इसके बाद मुकदमा गैंगेस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया। तत्कालीन विवेचक झांझर लाल सोनकर ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेरित किया। मजबूत साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने चारो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच पांच साल की सजा सुनाई।
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