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बाराबंकीः गैंगेस्टर को दो साल की सजा पांच हजार का जुर्माना


बाराबंकी। गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी महेन्द्र जायसवाल को न्यायालय ने दो वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस सजा ने न केवल अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं बल्कि आम जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। पुलिस मॉनीटरिंग सेल की टीम ने मजबूत पैरवी के साथ महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम गुरूवार को सजा के रूप में सामने आया।मामला थाना बड्डूपुर में  गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त महेन्द्र जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी सिकोहना, थाना मोहम्मदपुर खाला को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 08 ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह वही मुकदमा है जिसमें 26 नवंबर 2023 को उपक्षनिरीक्षक ज्योति वर्मा ने आरोपी के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने का आरोप लगाया था।तत्कालीन विवेचक निरीक्षक राजेन्द्र प्रताप सिंह ने मजबूत विवेचना तैयार कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा था। पैरवी टीम ,एडीजीसी रमेशचंद्र वर्मा, निरीक्षक विनोद कुमार यादव, उपनिरीक्षक अमर बहादुर सिंह समेत मॉनीटरिंग सेल के पुलिसकर्मियों ने पूरे  कानूनी प्रक्रिया को अंजाम दिया।और आखिरकार अपराधी को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की।

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