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करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द की आज शाम की सुनवाई


एक्टर से नेता बने थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) के खिलाफ करूर में शनिवार को हुई भगदड़ के बाद दायर याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने आज शाम की सुनवाई रद्द कर दी। इस भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने टीवीके को सार्वजनिक सभाओं और रैलियों की अनुमति न देने की मांग की थी।

हाई कोर्ट के वेकेशन जज जस्टिस एन. सेन्थिलकुमार ने मूल रूप से याचिका पर आज (रविवार) शाम 4:30 बजे सुनवाई का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता एन. सेन्थिलकन्नन ने तमिलनाडु के डीजीपी को टीवीके की किसी भी सार्वजनिक गतिविधि की अनुमति न देने के निर्देश देने की मांग की थी, जब तक कि भगदड़ की जांच पूरी न हो जाए। यह याचिका टीवीके द्वारा पहले दायर एक मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें पार्टी ने पुलिस द्वारा लगाए गए कठोर शर्तों की शिकायत की थी।

हालांकि, वकील सीनियर एडवोकेट जी. संकरन के अनुरोध के बाद कोर्ट ने सुनवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि मामला अब अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है, ताकि सभी पक्ष अपनी दलीलें ठीक से तैयार कर सकें।

इस बीच, टीवीके ने मदुरै बेंच में एक अलग याचिका दायर की है, जिसमें भगदड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मदुरै बेंच के जज जस्टिस एम. धंडापानी ने इसे सोमवार दोपहर 2:15 बजे सुनने का आदेश दिया है।

भगदड़ के शिकार परिवारों ने टीवीके और स्थानीय प्रशासन पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया है। विजय ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना को 'अपूरणीय क्षति' बताया और मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये तथा घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की।

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