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शाहबाद: मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र के आधार पर अस्पताल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज


शाहबाद। भारतीय किसान यूनियन शाखा रामपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकिल खां के द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील शाहबाद व चिकित्सा अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र शाहबाद के द्वारा संयुक्त रूप से आर०एम० लाईफ लाइन हॉस्पिटल ढकिया शाहबाद, का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। राहुल पु निवासी ग्राम मुकुटपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर, संचालक आर०एम० लाईफ लाइन हस्पिटल, ढकिया, शाहबाद जनपद रामपुर के द्वारा बताया गया कि मरीजों का उपचार वह स्वयं कर रहे थे, जिसका उनके द्वारा लिखित बयान भी दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त हस्पिटल में पंजीकृत चिकित्सकों डा0 प्रदीप चैधरी व डा०शिवम से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया कि व उक्त हस्पिटल के विषय में कुछ नहीं जानते हैं और न ही उनके द्वारा अपने कोई अभिलेख पंजीकरण में वहाँ लगाये गये हैं। इस विषय में दोनों चिकित्सकों के द्वारा कार्यालय को शपथपत्र भी उपलब्ध कराया है। इससे प्रतीत होता है कि  राहुल ने अपने आर०एम० लाईफ लाइन हस्पिटल के पंजीकरण में उनकी बिना सहगति के उनके शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख लगाये थे। उपरोक्त शिकायतों के आधार पर दिनांक 29.07.2025 को उक्त हस्पिटल को सील करते हुए पंजीकरण निरस्त करा दिया गया था। बिना किसी चिकित्सक के अस्पताल का संचालन करना भोली-भाली जनता के जीवन के साथ खिलवाड है, जोकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मंगलवार को जारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर के पत्र के आधार पर शाहबाद पुलिस में उक्त हस्पिटल आर०एम० लाईफ लाइन हस्प्टिल, किया, शाहबाद जनपद रामपुर के संचालक राहुल निवासी ग्राम मुकटपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर, के विरुद्ध राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 2019 की धारा 34 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की है।

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