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ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी का मामला : अली खान महमूदाबाद पर 1 केस बंद


ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले अली खान महमूदाबाद को 2 मामलों में से 1 में राहत मिल गई है. एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज 1 केस में से क्लोजर रिपोर्ट लगाई है. दूसरे मे चार्जशीट दाखिल की गई है.

थोड़ी देर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक केस को बंद करने का आदेश दिया. दूसरे केस के बारे में कहा कि फिलहाल निचली अदालत उसकी कार्यवाही को स्थगित रखे. महमूदाबाद के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दोनों मामलों को समान बताते हुए राहत की मांग की. साथ ही इस बात पर भी ऐतराज जताया कि चार्जशीट में बीएनएस की धारा 152 (देशद्रोह) लगाई गई है. सिब्बल ने कहा कि इस धारा की वैधता का मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

हरियाणा पुलिस ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर 2 केस दर्ज किए हैं. इस साल 18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था. 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच हरियाणा के 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी को सौंपी. 16 जुलाई को कोर्ट ने एसआईटी से 4 सप्ताह में जांच पूरी करने को कहा था.

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