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संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! गलत चुनावी डेटा शेयर करने के मामले में पुलिस केस पर लगी रोक


लोकनीति-CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. वोटर लिस्ट से जुड़ा गलत आंकड़ा ट्वीट करने के मामले में दर्ज मुकदमों में कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. जिन 2 एफआईआर में संजय कुमार को राहत मिली है, उन्हें महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर में दर्ज किया गया था. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया है.

चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ गलत सूचना फैलाने और चुनाव नियमों के उल्लंघन के आरोप में नागपुर के रामटेक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में उनके खिलाफ बीएनएस की धाराएं 175, 353(1)(बी), 212 और 340(1)(2) लगाई गई हैं. इसके अलावा, नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ वोटों में धांधली का झूठा आरोप लगाने को लेकर मामला दर्ज हुआ है.

संजय कुमार ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की समीक्षा करते हुए मतदाताओं की संख्या में भारी बदलाव का दावा किया था. उन्होंने कहा था कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 38.45% की कमी आई. उसी तरह देवलाली क्षेत्र में 36.82% मतदाताओं की कमी की भी बात उन्होंने कही थी. हालांकि, बाद में संजय कुमार ने इस बारे में किए गए अपने ट्वीट्स को हटा लिया था. उन्होंने माफी मांगते हुए स्पष्ट किया था कि यह डेटा उनकी टीम द्वारा गलत पढ़ा गया था. उनका जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में संजय ने कहा है कि वह 30 साल से चुनाव विश्लेषण से जुड़े हैं. उन्होंने अब तक बेदाग रूप से काम किया है. इस बार उनकी टीम से गलती हुई. इसके चलते उन पर मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा. वह पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं और सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं. ऐसे में केस दर्ज करना सही नहीं है.

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