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बरेलीः जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की करी बैठक! स्कूली वाहनों के ड्राइवर व क्लीनर का चरित्र सत्यापन और डीएल आदि का सत्यापन अवश्य कराए जाने के दिए निर्देश


बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज परिवहन विभाग की जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्कूल के आस-पास स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं तथा स्कूलो से भी संवाद स्थापित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ ही सुरक्षित परिवहन को लेकर जागरूक करने हेतु निर्देशित किया जाये।  निर्देश दिए गए कि स्कूली वाहनों के ड्राइवर व क्लीनर का चरित्र सत्यापन और डीएल आदि का सत्यापन अवश्य कराया जाए।  बैठक में अवगत कराया गया कि परिवहन विभाग द्वारा 01 से 15 जुलाई 2025 तक 731 वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 70 वाहन अनफिट पाए गए तथा उन वाहनों के वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर वाहनों के पंजीयन की निलंबन की कार्यवाही की गयी, जिस पर जिलाधिकारी निर्देश दिए कि चेक कराया जाए कि ये वाहन ऑन रोड तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो कठोर कार्यवाही की जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूली वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग से एवं चरित्र सत्यापन का कार्य पुलिस विभाग से अनिवार्य रूप से कराने हेतु विद्यालय प्रबंधक को भी निर्देशित किया जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को निर्देश दिये कि बिना फिटनेस अथवा बिना मानकों के कोई भी स्कूली वाहन मार्ग पर संचालित न हो। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 01 से 15 जुलाई 2025 तक स्कूली वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में जनपद में परिवहन विभाग द्वारा 20 वाहनों का चालान करके 07 वाहनों को जनपद के भिन्न-भिन्न थानों में निरुद्ध किया गया है तथा 70 वाहनों के वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर पंजीयन निलंबन की कार्यवाही की गई है।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रध्छात्राओं का परिवहन स्कूली वाहन में कदापि न लाया जाये, ऐसा पाये जाने पर उनके विरूद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाही कि जाये। उक्त क्रम में अवगत कराया गया कि परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठे 08 वाहनों के चालान ओवरलोड के रूप में करके 02 वाहनों को थाने में बंद किया गया है। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि स्कूल गेट के दोनों ओर सड़क पर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाये, जिससे कि विद्यालय से निकलने वाले छात्रध्छात्राओं को तेज गति से आ रहे वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटना से बचाया जा सकें व अभिभावकों से अपील की कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को स्कूल आने-जाने के लिये किसी भी दशा में स्कूटीध्बाईक न प्रदान करें। यदि ऐसा होता है तो मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा करने पर अभिभावक को जिम्मेदार मानते हुये दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

बैठक में जनपद के समस्त विद्यालयों में रोड सेफ्टी के तहत नोडल विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार करने के सम्बन्ध में भी समीक्षा की, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 439 विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करके नामित नोडल टीचर द्वारा सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी दी जा रही है और पोस्टर, क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता कराकर सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी भी उपलब्ध करायी जा रही है।

बैठक में जनपद में समस्त विद्यालयों में चालकोंध्परिचालकों का नेत्रध्स्वास्थय परीक्षण के सम्बन्ध में भी समीक्षा की, जिस पर परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन निगम एवं स्वास्थय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अर्न्तगत स्कूली ड्राइवरों, निजी ड्राइवरों, परिवहन निगम के ड्राइवरों का रोडवेज बस स्टैण्ड एवं विद्यालयों में निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थय परीक्षण कराया गया है।

बैठक में समस्त विद्यालयों में रोड सेफ्टी गठन के सम्बन्ध में समीक्षा की, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 439 विद्यालयों में रोड सेफ्टी का गठन करके सभी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी दी जा रही है।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध कमेटी एवं प्रधानाचार्य स्कूल में संचालित समस्त वाहन चालकों को निर्देशित करें कि किसी भी वाहन को विद्यालय से घर तक एवं घर से विद्यालय में लाने अथवा ले जाने में एक घण्टे से अधिक का समय न लगे, के सम्बन्ध में समीक्षा करी, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी वाहन को विद्यालय से घर तक एवं घर से विद्यालय तक छात्रध्छात्राओं को लाने एवं ले जाने में एक घण्टे से अधिक का समय न लगे और उसका अनुपालन भी किया जा रहा है।  बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक यातायात सहित समस्त संबंधित उपस्थित रहे।

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