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सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी की अंतरिम जमानत चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी


सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल के कारावास की सजा काट रहे अपराधी विकास यादव की अंतरिम जमानत चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. यह याचिका जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष एक जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी.

पीठ ने कहा, 'हालांकि याचिकाकर्ता की मां की शारीरिक स्थिति के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई हैं, लेकिन हम अंतरिम जमानत की अवधि को चार सप्ताह और बढ़ाने के पक्ष में हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत अवधि के विस्तार के लिए चिकित्सा आधार पर कोई और छूट नहीं दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 24 अप्रैल को यादव को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए आठ मई तक अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन बाद में इसे तीन बार (आठ मई, 19 मई और 17 जून को) विस्तार दिया गया था. विकास यादव के वकील ने 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से उस पर लगाई गई शर्तों में से एक का हवाला दिया.

उन्होंने जमानत की उस शर्त में ढील मांगी, जिसके अनुसार विकास यादव को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान गाजियाबाद स्थित अपने घर पर ही रहना है. वकील ने कहा कि विकास यादव की मां की पहले ही सर्जरी हो चुकी है और वह (मुवक्किल) बीमार मां के आगे के उपचार के लिए चिकित्सकीय सलाह लेना चाहता है.

वकील ने विकास यादव की करीब 23 साल की कैद का हवाला दिया. पीठ ने कहा, '24 अप्रैल, 2025 के आदेश के तहत पहले लगाई गई उस शर्त में ढील दी जाती है, जिसके तहत विकास यादव को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अपने आवास पर ही रहना था, लेकिन याचिकाकर्ता को यह ढील मां को अस्पताल लाने-ले जाने के लिए ही मिलेगी.'

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को विकास यादव को उसकी बीमार मां से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि एम्स के चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड उसकी जांच करे. विकास यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डी पी यादव का बेटा है.

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