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बाराबंकीः गोवध के दो अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर


बाराबंकी। जिले में गोवध और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस ने दो अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत चिन्हित कर, जिलाधिकारी आख्या भेजी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को 6 माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया है।इस कार्यवाही मे सफदरजंग के ग्राम ग्राम सैदनपुर, निवासी राहत अली पुत्र अब्बास अली व ग्राम किन्तूर, थाना बदोसराय निवासी गुलाम वारिस पुत्र भाजोरे को जिला बदर किया गया। इन दोनों के विरुद्ध गोवंशीय पशुओं के वध एवं अन्य आपराधिक मामलों में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

राहत अली के खिलाफ गोवध अधिनियम व गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज है जबकि गुलाम वारिस के खिलाफ गोवध अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुलिस के अनुसार, दोनों अपराधी लंबे समय से ग्राम स्तर पर भय का माहौल बना रहे थे और बीट सूचना में लगातार इनकी आपराधिक गतिविधियों का जिक्र होता रहा है।सख्त प्रशासकीय रुख के तहत, जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों को जनपद सीमा से छह महीने के लिए निष्कासित कर दिया है, जिससे भविष्य में जिले में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत गया है कि गौहत्या व संगठित अपराधों में लिप्त तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, और पुलिस-प्रशासन ऐसे अपराधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है।

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