Type Here to Get Search Results !
BREAKING NEWS

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत


सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को शर्तों के साथ अंतरिम ज़मानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी को लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहना होगा, अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कि अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी गई थी।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अंसारी को अदालत के समक्ष चल रहे मामलों के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में खुद का बचाव करने का अंसारी का अधिकार अप्रभावित रहना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी आवश्यक हो अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए।

बता दें कि चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी पुलिस स्टेशन में 31 अगस्त, 2024 को अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2, 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया था। मामसा दर्ज होने के बाद 6 सितंबर, 2024 को अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Design by - Blogger Templates |