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दिल्ली HC से झटका मिलने के बाद नेहा बोरा का बड़ा बयान! कहा-हम पीस बॉन्ड पर साइन नहीं करेंगे


ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा कहना है, "हमारी कोई शर्त नहीं है। हम बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं।" कल, दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने SEM कोर्ट के उस नोटिस को चुनौती दी थी। इस नोटिस में उनसे जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए ज़मानत के साथ 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने को कहा गया था। नेहा ने कहा, न तो वह और न ही उनका छात्र संगठन दिल्ली पुलिस द्वारा मांगे गए 'पीस बॉन्ड' (शांति बनाए रखने के मुचलके) पर हस्ताक्षर करेगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद, वे अब इस नोटिस को आगे चुनौती देंगी। उन्होंने कहा कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष होने वाली कार्यवाही में 'प्राकृतिक न्याय' (natural justice) के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एसईएम कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह नेहा बोरा को वे सभी दस्तावेज या सामग्री उपलब्ध कराए, जिनके आधार पर यह कार्यवाही की जा रही है। नेहा बोरा ने कहा, "आज जो 'पीस बॉन्ड' है, उस पर न तो AISA और न ही मैं हस्ताक्षर करेंगे। जांच की प्रक्रिया 'नैचुरल जस्टिस' के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।"

नेहा बोरा ने बताया कि हाई कोर्ट ने इस चरण में मामले के गुण-दोषों की जांच नहीं की है और इस मामले को आगे भी उठाया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट के उस निर्देश का जिक्र किया, जिसमें SEM से कहा गया है कि वे उनके (नेहा बोरा के) खिलाफ मौजूद सामग्री उन्हें उपलब्ध कराएं। उन्होंने आदेश के पेज 34 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें SEM कोर्ट को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। नेहा बोरा ने आगे कहा कि वह SEM कोर्ट के सामने पेश होंगी और इस कार्यवाही का विरोध करेंगी।

शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा, "मैं इस स्तर पर रिट याचिका को खारिज कर रहा हूं।" कोर्ट ने SEM को यह भी निर्देश दिया कि वे नेहा बोरा को वह सामग्री उपलब्ध कराएं, जिसके आधार पर यह कार्यवाही की जा रही है।

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