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स्वतंत्र भारद्वाज से जुड़ी बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत


राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सोशल मीडिया पर अपने बयानों से चर्चा में आए स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले स्वतंत्र भारद्वाज को मारपीट से जुड़े एक बयान की वजह से गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। स्वतंत्र भारद्वाज ने 14 साल के CJP एक्टिविस्ट के पिता संजय आजाद के साथ मारपीट की बात कही थी।

दरअसल, CJI के खिलाफ विरोध करने वाले पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के पिता पर कथित हमले और अन्य आरोपों के मामले में इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत अर्जी पर अपना आदेश 15 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान, भारद्वाज के वकील ने दावा किया कि उनके क्लाइंट को "कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों" के बाद गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में शिकायतकर्ता ने ही जून में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज पर हमला किया था। स्वतंत्र भारद्वाज को 7 सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

खुद को 'कट्टर हिंदू' बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को 4 सितंबर को बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई CJP कार्यकर्ता निशु आजाद की शिकायत पर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भारद्वाज ने उनके पिता संजय पर हमला किया था। एक वीडियो में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस भारद्वाज के खिलाफ FIR दर्ज करने में नाकाम रही है और उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मदद मांगी।

निशु आजाद ने यह भी कहा कि संजय भारद्वाज का एक वीडियो इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसके पिता का "सिर फोड़ दिया" था और अपने राजनीतिक संपर्कों की वजह से गिरफ्तारी से बच गए। इंटरव्यू में भारद्वाज ने कहा था, "मैंने सिर फोड़ दिया... क्या आपको पता है कि इस अपराध पर कौन सी धारा लगती है?" पुलिस ने भारद्वाज के खिलाफ़ FIR में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी देने की धाराएं जोड़ी हैं। खबरों के मुताबिक, पुलिस ने BNS की धारा 351(3), 78 (पीछा करना) और 79 (महिला की गरिमा का अपमान करना) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 भी लगाई है।

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