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लखनऊः यूपी के सभी निकायों में बदला प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का नियम, ई-नगर सेवा पोर्टल से होंगी सभी सेवाएं


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत) में प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) निर्धारण और बिल जमा करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब प्रदेश भर में यह पूरी प्रक्रिया एकीकृत रूप में संचालित होगी। सभी निकायों को अपने अलग-अलग ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ जलकर, सीवर कर और नामांतरण की प्रक्रिया भी इसी नई प्रणाली के तहत होगी। निकायों के सभी अभिलेख, डाटा और सेवा संबंधी सूचनाएं अब केवल श्ई-नगर सेवा पोर्टलश् की एकीकृत प्रणाली से संचालित की जाएंगी। स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक अनुज कुमार झा ने 4 सितंबर को इस संबंध में सभी निकाय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे संपत्ति कर और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ लेने के लिए केवल ई-नगर सेवा पोर्टल का ही उपयोग करें।

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