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अमेठीः हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद, 1.54 लाख का जुर्माना


अमेठी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय सुलतानपुर ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास सहित कुल 1 लाख 54 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना मुंशीगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 300/2010, धारा 302/34, 323/34 एवं 504 भादवि से संबंधित मामले में अभियुक्त गिरीश कुमार पाण्डेय और सतीश कुमार पाण्डेय, पुत्रगण रामप्यारे पाण्डेय, निवासी रघुनाथपुर डिहवा मजरे नोहरेपुर, थाना मुंशीगंज, अमेठी को न्यायालय ने दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने 25 सितंबर 2026 को दोनों अभियुक्तों को धारा 302ध्34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 75-75 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323ध्34 में एक वर्ष कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 504 में एक वर्ष कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। पुलिस के मुताबिक, 30 जुलाई 2010 को जितेंद्र सिंह पुत्र स्व. अयोध्या बक्श सिंह निवासी पूरे दुर्गा पट्टी मजरे टंडवा, थाना मुंशीगंज ने तहरीर दी थी। आरोप था कि दोनों अभियुक्तों ने एकराय होकर लाइसेंसी राइफल से उनके पिता अयोध्या बक्श सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मामले की विवेचना निरीक्षक मोहम्मद जैनुद्दीन द्वारा की गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 24 अगस्त 2010 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अमेठी पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली।

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