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'मंत्रालय की कैंटीन में एक भी कीड़ा नहीं?' FDA के दावे पर हाईकोर्ट ने जताया शक


महाराष्ट्र में निजी होटलों और फूड चेन के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA की चल रही कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा कि कानून केवल निजी प्रतिष्ठानों पर ही लागू नहीं हो सकता, बल्कि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान FDA ने कहा कि उसने मंत्रालय की कैंटीन का भी निरीक्षण किया, हालांकि वहां कोई कीट-पतंगे वगैरह नहीं मिले। इसके साथ ही FDA ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई आज दोपहर 3 बजे तय कर दी।

सुनवाई के दौरान FDA ने अदालत को बताया कि मंत्रालय की कैंटीन का भी निरीक्षण किया गया है। एजेंसी ने कहा कि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट भी अदालत के सामने पेश की गई है और जहां भी अनियमितताएं मिलीं, वहां कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि मंत्रालय के मेस में निरीक्षण के दौरान कोई कीट-पतंगे नहीं मिले। इस दावे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे 'हास्यास्पद' बताया। अदालत ने कहा कि बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों में भी कभी-कभी मक्खियां या छोटे कीट दिखाई दे जाते हैं, ऐसे में मंत्रालय की कैंटीन के पूरी तरह कीट-मुक्त होने का दावे को मानना मुश्किल है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने FDA से पूछा कि क्या आज दोपहर 3 बजे तक मंत्रालय की कैंटीन का दोबारा निरीक्षण कराया जा सकता है और यदि वहां कीट-पतंगे या अन्य अनियमितताएं मिलती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने चार वकीलों की एक टीम को मंत्रालय की कैंटीन का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि निरीक्षण की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निरीक्षण के बाद तैयार की गई ताजा रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। बता दें कि FDA ने पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है।

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