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कन्नौजः दुष्कर्म के आरोपी को हुई बीस बर्ष की सजा


कन्नौज। दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुये बीस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख पॉच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा वादी के लडके की पुत्री को गलत तरीके से कैद करके बलात्कार करने के सम्बन्ध मे थाना इन्दरगढ़ पर पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये गुरुवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो द्वारा अभियुक्त सूरज उर्फ छोटा पुत्र दयाशंकर निवासी चंदौआ थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख पॉच सौ रुपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया।

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