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आतंकी नेटवर्क पर NIA का बड़ा एक्शन, बारामूला में आतंकवाद मामले से जुड़े आरोपियों की जमीन कुर्क



जम्मू-कश्मीर में एनआईए की टीम आंतकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। बारामूला जिले में एनआईए ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दो भूखंड कुर्क किए। अधिकारियों ने कहा कि कनिसपोरा में 7.5 मरला (2,050 वर्ग फुट) और छह मरला (1,632 वर्ग फुट) के भूखंड शाहीन अहमद लोन के हैं, जो 2020 में एनआईए द्वारा दर्ज एक मामले में आरोपी हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह कुर्की कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 33(1) के तहत जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश के आधार पर की गई। प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की कथित संलिप्तता वाली गहरी साजिश की जांच की जा रही है और यह कुर्की इसी जांच का एक हिस्सा है।

एनआईए के अनुसार, यह साजिश भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और उन्हें समर्थन देने के उद्देश्य से रची गई थी। जांच का केंद्र अवैध हथियारों के नेटवर्क, आतंकवाद के लिए धन जुटाने (टेरर फंडिंग) और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (DSP) देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े मामले हैं।

अधिकारियों के अनुसार, जांच एजेंसियां इन सभी पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में एनआईए की टीम आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ और बडे़ एक्शन लेगी।

वहीं, दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा और श्रीनगर जिलों में तीन मादक पदार्थ तस्करों की 4 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई है। पुलिस ने बताया कि नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवंतीपोरा में पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक कुख्यात तस्कर निसार अहमद खांडे की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में एक दोमंजिला आवासीय मकान और 7 कनाल 18 मरला जमीन शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.50 करोड़ रुपये है।

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