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अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से एक और झटका, अभी नहीं जा सकेंगे विदेश


तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है. विदेश यात्रा को लेकर उनकी याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. पिछले हफ्ते भी उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी और तत्काल सुनवाई की अपील की थी, तब भी कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है और नियमित समय सारणी के अनुसार ही इस पर विचार किया जाएगा. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाएगी. कोर्ट के नियमों के अनुसार इस आवेदन पर मामलों की सूची क्रम में और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाएगी. 23 जून को भी अभिषेक बनर्जी ने आंख के इलाज का हवाला देते हुए विदेश जाने को लेकर याचिका दाखिल की, सोमवार को भी उन्होंने उसी बेंच के सामने याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील की. हालांकि, कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी.

केंद्रीय जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल पुलिस कई मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है, जिसके चलते उन्हें विदेश जाने की इजाजत लेने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है. कोर्ट ने बिना इजाजत विदेश यात्रा पर रोक लगाई है.

विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर, भड़काऊ भाषण और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ चल रही है. हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करने और कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई थी.

अभिषेक बनर्जी आंख के इलाज के लिए विदेश जाते रहते हैं. साल 2016 में हुगली में दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी आंख के नीचे गंभीर चोट आई थी, जिसके इलाज के लिए वह विदेश जाते हैं

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