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पीलीभीतः ड्रंक ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर-सायरन और फर्जी नंबर प्लेट के खिलाफ चला विशेष अभियान! ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, दो दिन में 85 वाहनों के चालान,4.30 लाख रुपये का जुर्माना


पीलीभीत। जनपद में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। दो दिन  जिले के विभिन्न टोल प्लाजाओं और प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने, प्रेशर हॉर्न और हूटर-सायरन का इस्तेमाल करने, नाबालिगों के वाहन चलाने तथा फर्जी नंबर प्लेट और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट  के नियमों का उल्लंघन करने वालों को निशाने पर लिया गया।

यह अभियान प्रदेश स्तर से मिले निर्देशों के क्रम में चलाया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश और पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से  पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में बीसलपुर, गजरौला थाना पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीमों ने टोल प्लाजाओं पर वाहनों की गहन जांच की। जांच के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर दस्तावेजों की पड़ताल की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही चालान की कार्रवाई की गई।अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई ड्रंक ड्राइविंग, प्रेशर हॉर्न और हूटर-सायरन के मामलों में सामने आई। पुलिस के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 20 चालान किए गए। वहीं, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 8 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन का इस्तेमाल करने वाले 28 वाहनों के चालान काटे गए। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के 7 मामले पकड़े गए, जबकि फर्जी नंबर प्लेट और एचएसआरपी नियमों के उल्लंघन में 22 चालान किए गए।पुलिस ने इस दो दिवसीय अभियान में कुल 85 वाहनों के चालान करते हुए 4 लाख 30 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया। अधिकारियों का कहना है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं, वाहन में अवैध हूटर-सायरन या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें और नंबर प्लेट व दस्तावेजों को नियमों के अनुसार दुरुस्त रखें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

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