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प्रतापगढः जिला कारागार में बंदी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच शुरू, एसडीएम सदर ने 10 दिन के भीतर मांगे साक्ष्य व बयान


प्रतापगढ़। जिले में जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध एक सिद्धदोष बंदी की मृत्यु के मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। संयुक्त मजिस्ट्रेटध्उपजिलाधिकारी सदर अनुष्का शर्मा को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने आमजन एवं संबंधित पक्षों से 10 दिनों के भीतर अपने बयान, पक्ष अथवा उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील की है। जांच अधिकारी ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संबंधित पक्ष के पास इस प्रकरण से संबंधित कोई तथ्य, साक्ष्य, दस्तावेज या बयान उपलब्ध हो तो वह आगामी 10 दिनों के भीतर तहसील सदर स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित अथवा मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर मजिस्ट्रियल जांच पूरी कर रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी। जिला कारागार के अधीक्षक ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि सिद्धदोष बंदी राधेश्याम पुत्र राम खेलावन (लगभग 72 वर्ष) निवासी ग्राम गोगौर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, मुकदमा अपराध संख्या-146ध्1982 में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निरुद्ध था। बंदी की 4 जून 2026 को प्रातः 6.56 बजे जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

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