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अमेठीः 07 जुलाई 2026 तक दर्ज कराए जा सकेंगे सुझाव एवं आपत्तियां! मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी


अमेठी। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवर्ष कराए जाने वाले निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण एवं आवश्यकता अनुसार नए मतदेय स्थलों के गठन की कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संपादित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं पुनर्गठन के लिए 24 जून से 28 जून 2026 तक भौतिक सत्यापन एवं भवनों का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके उपरांत 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची 4 जुलाई 2026 को प्रकाशित की जाएगी तथा उसी दिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद 18 जुलाई 2026 तक सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदेय स्थलों का प्रस्ताव सभी संलग्न अभिलेखों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा तथा आयोग स्तर से अंतिम अनुमोदन की कार्यवाही 31 जुलाई 2026 तक पूर्ण की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने जनसामान्य, जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि यदि किसी मतदेय स्थल के संबंध में कोई सुझाव अथवा संशोधन प्रस्ताव हो तो उसे 07 जुलाई 2026 तक संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप जिलाधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, अमेठी में उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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